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दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच नोएडा से गैर-जरूरी ट्रकों, कारों के प्रवेश पर रोक

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के बीच, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दिल्ली में अपनी सीमाओं से गैर-जरूरी ट्रकों और अन्य वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा की।

गौतम बौद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, पाबंदियां चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी और कालिंदी कुंज बॉर्डर से होंगी. हालांकि, उनके गंतव्य तक जाने के लिए डायवर्टेड रूट मुहैया कराया जाएगा।“ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत, आवश्यक सामान या सेवाएं प्रदान करने वाले या सीएनजी या बिजली पर चलने वाले को छोड़कर सभी ट्रकों का नोएडा से दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है।

नोएडा बॉर्डर से दिल्ली में बीएस-3 (पेट्रोल) और बीएस-4 (डीजल) हल्के चारपहिया वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी.

एडवाइजरी में आगे कहा गया है, “आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर डीजल से चलने वाले मध्यम मालवाहक वाहनों और भारी माल वाहनों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित है।”यातायात असुविधा के मामले में, आप यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं।”

राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता इस समय गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों ने धुंध और वायु प्रदूषण के कारण दम घुटने और ‘आंखों में जलन’ की शिकायत की, जिससे लोगों की सांसें थम गईं।

इससे पहले, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश को रोक दिया था (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले / आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी सीएनजी / इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर)।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 के कार्यान्वयन का आदेश दिया।हम दोषारोपण का खेल नहीं खेलना चाहते, हम (एनसीआर में धुंध के लिए) जिम्मेदार हैं।”

सीएम केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली में प्राथमिक स्कूल 5 नवंबर से बंद रहेंगे।साथ ही पांचवीं कक्षा से ऊपर के छात्रों की बाहरी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है.दिल्ली सरकार वाहनों के उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में वाहनों के चलने के लिए सम-विषम नियमों को लागू करने पर भी विचार कर रही है।

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