Home News Gujarat सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मोरबी त्रासदी का मामला, जनहित याचिका पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मोरबी त्रासदी का मामला, जनहित याचिका पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करेगा

Morbi tragedy _suprem court

*सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करेगा
*एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाने की याचिकाकर्ता द्वारा माग

नइ दिल्ली: मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज (जुलता पुल) गिरने की त्रासदी के बाद जहां देशभर में गूंज है, वहीं इस त्रासदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम का गठन किया जाना चाहिए। एसआईटी की टीम गठित कर जांच की जाए।

साथ ही याचिका में कहा गया है कि कड़े नियम बनाए जाएं ताकि पूरे देश में पुराने पुलों पर भीड़भाड़ न हो ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करेगा.

गुजरात के मोरबी शहेर की मच्छु नदी पर पुल गिरने से अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है. मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य सरकार ने 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक की घोषणा की है।

याचिका में मांग की गई है कि निष्पक्ष जांच के लिए एक सीट का गठन किया जाए और एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाए। साथ ही याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी पुराने तालाबों या स्मारकों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाएं ताकि देश में ऐसी घटना दोबारा न हो।

याचिका विशाल तिवारी नाम के शख्स ने दायर की है जो पेशे से वकील भी है। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआरआइ दर्ज की गई है और अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात सरकार ने भी पुल हादसे में मारे गए और घायल लोगो को मुआवजा देनेका भी एलान कीया है।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version