Home News National राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का मामला, केजीएफ-2से सीधा संबंध

राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का मामला, केजीएफ-2से सीधा संबंध

केजीएफ-2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज

*राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का मामला सामने आया
*केजीएफ-2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज
*भारत जोडो यात्रा के बारे में एक और चर्चा
*केजीएफ-2 का संगीत बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया
*इस गाने का इस्तेमाल राहुल गांधी के एक वीडियो में किया गया था

rahul gadnhi dance
भारत जोड़ी यात्रा अभियान के मार्केटिंग वीडियो में किया गया है। जिसमें ’राहुल गांधी’ नजर आ रहे हैं.

बेंगलुरु: कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ी यात्रा को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी शामिल हुईं, जिसके साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। इसी बीच राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का मामला सामने आया है। केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है।

दर असल, एमआरटी म्यूजिक, बेंगलुरु स्थित एक रिकॉर्ड लेबल, जिसके पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से अधिक ट्रैक के संगीत अधिकार हैं, ने साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के लिए क्लासिक पुराने संगीत को हासिल करने के लिए मोटी रकम खर्च की है। ’केजीएफ चैप्टर 2’ (हिंदी)। म्यूज़िक लेबल द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एमआरटी म्यूज़िक से अनुमति/लाइसेंस लिए बिना अपनी नवीनतम रिलीज़ में इस फ़िल्म के गीतों का उपयोग किया है।

इन गीतों का उपयोग भारत जोड़ी यात्रा अभियान के मार्केटिंग वीडियो में किया गया है। जिसमें ’राहुल गांधी’ नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब इस उल्लंघन के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके पदाधिकारी नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तहत कॉपीराइट उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं और धारा 425, 463, 464, 465, 471, 120इ ठ/थ दंडनीय अपराध हैं। आईपीसी की धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 और धारा 64 के तहत मामला दर्ज कीया गया है।

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