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गाड़ी पर तिरंगा कौन लगा सकता है? जानिए भारतीय ध्वज संहिता के नियम और VIP सूची

भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code Of India), 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची दी गयी है.

भारत का राष्ट्रीय ध्वज ‘तिरंगा’ हमारे देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। हर भारतीय नागरिक के दिल में राष्ट्रध्वज के प्रति अगाध सम्मान होता है। 2022 में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के बाद से आम नागरिकों में अपने घरों और कार्यस्थलों पर तिरंगा फहराने को लेकर जागरूकता बहुत बढ़ी है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी गाड़ी (कार या बाइक) पर तिरंगा फहराने या लगाने का अधिकार हर किसी के पास नहीं है?

भारतीय ध्वज संहिता 2002 (Flag Code of India 2002) के तहत वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाता है, तो यह कानूनन अपराध है।

इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत में किन-किन VIPs को गाड़ी पर तिरंगा लगाने की अनुमति है, क्या IAS/IPS या विधायक अपनी गाड़ी पर झंडा लगा सकते हैं, और नियमों का उल्लंघन करने पर क्या सजा हो सकती है।

गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार किसके पास है?

भारतीय ध्वज संहिता 2002 के भाग-3 के खंड IX (Section IX) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कार या किसी भी वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेष अधिकार केवल विशिष्ट संवैधानिक पदाधिकारियों (Constitutional Authorities) और उच्च पदों पर आसीन संवैधानिक हस्तियों को ही प्राप्त है।

आम नागरिक, व्यापारी, पुलिस अधिकारी या सामान्य सरकारी कर्मचारी अपनी निजी या सरकारी गाड़ियों पर तिरंगा नहीं लगा सकते।

VIP सूची: किन-किन अधिकारियों को गाड़ी पर तिरंगा लगाने की अनुमति है?

नीचे उन सभी संवैधानिक पदों की सूची दी गई है, जिन्हें अपने वाहनों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लगाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है:

क्रमसंवैधानिक पद / VIP (हिंदी में)Designated VIP (English)
1भारत के राष्ट्रपतिPresident of India
2भारत के उपराष्ट्रपतिVice-President of India
3भारत के प्रधानमंत्रीPrime Minister of India
4राज्यपाल और उप-राज्यपालGovernors and Lieutenant Governors of States/UTs
5मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीChief Ministers and Union Cabinet Ministers
6राज्य के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रीState Cabinet Ministers and Ministers of State
7भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)Chief Justice of India
8सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशJudges of the Supreme Court
9हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जजChief Justices and Judges of High Courts
10लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षSpeaker and Deputy Speaker of Lok Sabha
11राज्यसभा के उप-सभापतिDeputy Chairman of Rajya Sabha
12विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षSpeakers and Deputy Speakers of Legislative Assemblies
13विधान परिषदों के सभापति और उप-सभापतिChairmen and Deputy Chairmen of Legislative Councils
14विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखHeads of Indian Missions/Postings Abroad (Ambassadors)

(नोट: जब ये VIPs अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहे होते हैं, तभी गाड़ी पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए।)

गाड़ी पर झंडा लगाने का सही तरीका क्या है?

ध्वज संहिता के अनुसार, जब ऊपर दिए गए किसी VIP के वाहन पर तिरंगा लगाया जाता है, तो निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

  1. झंडा लगाने का स्थान: राष्ट्रीय ध्वज को कार या वाहन के सामने दाईं ओर (Front Right Side) मजबूती से लगे हुए डंडे (Staff) पर फहराया जाना चाहिए।

  2. विदेशी मेहमानों के मामले में: यदि भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो गाड़ी के दाईं ओर भारतीय तिरंगा और बाईं ओर संबंधित विदेशी देश का ध्वज लगाया जाता है।

क्या IAS, IPS या MLA/MP अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं?

यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है — नहीं।

  • IAS / IPS / DM / SP: भारत में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी (कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर आदि) को अपनी आधिकारिक या निजी गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार नहीं है।

  • विधायक (MLA) / सांसद (MP): सामान्य विधायकों या सांसदों को भी अपनी गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वे सरकार में कैबिनेट मंत्री या किसी सदन के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद पर न हों।

  • सेना के अधिकारी: थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों को केवल विशेष आधिकारिक अवसरों और नियमों के तहत अपने वाहनों पर ध्वज/स्टार प्लेट लगाने की छूट होती है।

गैर-कानूनी तरीके से गाड़ी पर तिरंगा लगाने पर क्या सजा है?

यदि कोई व्यक्ति जो अधिकृत सूची में शामिल नहीं है, अपनी कार, जीप, बाइक या किसी भी वाहन पर तिरंगा लगाता है, तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अनादर माना जाता है।

  • कानूनी प्रावधान: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) की धारा 2 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है।

  • सजा: ऐसा करने पर दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की जेल, जर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

  • पुलिस कार्रवाई: ट्रैफिक पुलिस या स्थानीय पुलिस ऐसी गाड़ी को जब्त कर सकती है और चालान काट सकती है।

क्या बाइक या कार के डैशबोर्ड पर छोटा तिरंगा लगा सकते हैं?

कई लोग अपनी कारों के डैशबोर्ड पर या बाइक के हैंडल पर छोटा प्लास्टिक या कपड़े का झंडा लगाते हैं।

  • नियम: भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, किसी भी वाहन को ढकने या सजावट के रूप में झंडे का इस्तेमाल करना मना है।

  • कागज/प्लास्टिक के झंडे: केवल महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों (जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी) पर नागरिक हाथ में छोटा झंडा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वाहन के बाहर या बोनट पर स्थायी रूप से लगाना मना है।

  • कार्यक्रम खत्म होने के बाद झंडे को सड़क पर फेंकने के बजाय पूरे सम्मान के साथ संभालकर रखना या ध्वज संहिता के अनुसार निस्तारित करना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)

Q1. क्या आम नागरिक अपनी प्राइवेट कार पर तिरंगा लगा सकते हैं?

उत्तर: नहीं, आम नागरिक अपनी निजी गाड़ी या बाइक पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा सकते। यह केवल निर्धारित संवैधानिक पदाधिकारियों (VIPs) के लिए सीमित है।

Q2. क्या सरपंच या नगर पालिका अध्यक्ष गाड़ी पर झंडा लगा सकते हैं?

उत्तर: नहीं, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों जैसे सरपंच, पार्षद या मेयर को वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कानूनी अधिकार नहीं है।

Q3. क्या प्लास्टिक का तिरंगा इस्तेमाल करना कानूनी है?

उत्तर: ध्वज संहिता में संशोधन के बाद, केवल हाथ से कटे/बुने हुए या मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, रेशमी या खादी के झंडों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक के झंडों का उपयोग बंद करने का निर्देश है।

निष्कर्ष (Conclusion)

राष्ट्रीय ध्वज ‘तिरंगा’ हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। इसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। देशभक्ति दिखाने का मतलब गाड़ी पर अनधिकृत रूप से झंडा लगाना नहीं, बल्कि इसके नियमों और मर्यादा का पालन करना है। यदि आप अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप कानूनी नियमों के दायरे में आते हैं या नहीं।

(संदर्भ: यह जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा जारी ‘भारतीय ध्वज संहिता 2002’ पर आधारित है।)

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