होमGK & Competitive ExamsSarkari Yojanaकिस राशन कार्ड पर कितना अनाज मिलता है? जानिए नियम और पात्रता

किस राशन कार्ड पर कितना अनाज मिलता है? जानिए नियम और पात्रता

भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत देश के करोड़ों परिवारों को हर महीने रियायती और मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। हालांकि, कई लोगों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं होती कि उनके राशन कार्ड के प्रकार (AAY, PHH, BPL या APL) के आधार पर उन्हें कुल कितना गेहूं, चावल या अन्य अनाज मिलना चाहिए।

यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपके राशन कार्ड पर सरकार की ओर से कितना राशन तय किया गया है, तो यह विस्तृत गाइड आपके लिए ही है। यहाँ हम राशन कार्ड के विभिन्न प्रकारों और उन पर मिलने वाले अनाज की सटीक मात्रा की पूरी जानकारी दे रहे हैं।

राशन कार्ड के प्रकार और उन पर मिलने वाला अनाज (2026 अपडेट)

सरकारी नियमों के अनुसार, राशन कार्ड को मुख्य रूप से परिवारों की आर्थिक स्थिति और आय सीमा के आधार पर विभाजित किया जाता है। आइए समझते हैं कि किस राशन कार्ड धारक को कितना अनाज मिलता है:

राशन कार्ड का प्रकारकार्ड का रंग/वर्गअनाज की मात्रा (प्रति माह)दर (मूल्य)
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)पीला / अति गरीब परिवार35 किलोग्राम प्रति कार्ड (35 Kg/Family)PMGKAY के तहत मुफ्त / निर्धारित दर
प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)गुलाबी या बीपीएल वर्ग5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति (5 Kg/Person)PMGKAY के तहत मुफ्त / निर्धारित दर
गैर-NFSA / एपीएल (APL)सफेद / हरा / सामान्य आयराज्य सरकार के नियमानुसार (उपलब्धता पर)रियायती दर पर (राज्य अनुसार अलग)

 

1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड पर राशन की मात्रा

AAY राशन कार्ड देश के सबसे गरीब और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवारों को जारी किया जाता है। इस कार्ड की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

  • कुल अनाज: इस राशन कार्ड पर सदस्यों की संख्या के स्थान पर प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है।
  • अनाज का वितरण: सामान्यतः इसमें 20 किग्रा गेहूं और 15 किग्रा चावल (या राज्य के अनुसार बाजरा/मक्का) शामिल होता है।
  • अतिरिक्त लाभ: कई राज्यों में AAY कार्डधारकों को रियायती दर पर चीनी, नमक और तेल भी प्रदान किया जाता है।

2. प्राथमिकता वाले परिवार (PHH – Priority Household) राशन कार्ड

PHH राशन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा के आसपास या बीपीएल श्रेणी में आते हैं।

  • प्रति व्यक्ति राशन: इस कार्ड पर अनाज की मात्रा परिवार के कुल सदस्यों पर निर्भर करती है। प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया जाता है।
  • उदाहरण: यदि आपके परिवार में 4 सदस्य नामांकित हैं, तो आपको कुल 20 किलोग्राम (4 × 5 kg) अनाज मिलेगा। यदि 6 सदस्य हैं, तो 30 किलोग्राम अनाज मिलेगा।

3. एपीएल (APL) और अन्य गैर-NFSA राशन कार्ड

सामान्य आय वर्ग वाले परिवारों के लिए APL या non-NFSA कार्ड जारी किए जाते हैं। इन कार्डों पर केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज योजना सीधे लागू नहीं होती, लेकिन कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर रियायती दरों पर सीमित राशन उपलब्ध कराती हैं।

राशन वितरण में पारदर्शिता और आपके अधिकार

यदि आपको राशन डीलर (FPS Vendor) द्वारा निर्धारित मात्रा से कम अनाज दिया जा रहा है या अधिक पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

  1. e-POS मशीन की रसीद लें: राशन लेते समय ई-पॉइंट ऑफ सेल (e-POS) मशीन से निकलने वाली पर्ची जरूर लें। इसमें अनाज का वजन और मूल्य स्पष्ट लिखा होता है।
  2. वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC): इस योजना के तहत आप देश के किसी भी हिस्से में स्थित सरकारी राशन दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं।
  3. राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन: राशन वितरण से जुड़ी शिकायत के लिए आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के टोल-फ्री नंबर 1967 पर कॉल कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. राशन कार्ड पर प्रति व्यक्ति कितना गेहूं और चावल मिलता है?

PHH राशन कार्ड पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है, जिसमें राज्य के नियमानुसार गेहूं और चावल का अनुपात तय होता है। वहीं AAY कार्ड पर प्रति परिवार 35 किलो अनाज दिया जाता है।

Q2. क्या 2026 में राशन कार्ड पर अनाज मुफ्त मिल रहा है?

हाँ, केंद्र सरकार की PMGKAY योजना के अंतर्गत NFSA (AAY और PHH) के लाभार्थियों को निर्धारित कोटा के अनुसार मुफ्त अनाज प्रदान किया जा रहा है।

Q3. परिवार में नए सदस्य का नाम जुड़ने पर कितना राशन बढ़ेगा?

यदि आपका PHH राशन कार्ड है और आप नए सदस्य का नाम जुड़वाते हैं, तो अगले महीने से प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मिलना शुरू हो जाएगा।

Q4. अगर राशन डीलर कम राशन दे तो शिकायत कहाँ करें?

आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (nfsa.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1967/1800-180-2087 पर संपर्क कर सकते हैं।

Most Popular