पान-मसाले की दुकानें, एसटी, रिक्शा, सलून और अन्य व्यवसाय-रोजगार, कार्यालय सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा
कल केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन -4 की गाइडलाइन की घोषणा करने के बाद, गुजरात सरकार ने आज गुजरात में कन्टेइन्मेन्ट जोन और नॉन- कन्टेइन्मेन्ट जोन के आधार पर राज्यों में विभिन्न प्रकार की मजदूरी की घोषणा की। कन्टेइन्मेन्ट ज़ोन में, केवल जीवन जरूरियात की आवश्यकताओं को अनुमति दी जाती है। जिसे सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक अनुमति दी जाएगी। साथ ही व्यापार और रोजगार कार्यालय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नॉन- कन्टेइन्मेन्ट क्षेत्र में खुले रहेंगे। दुकानों को स्थानीय प्रणाली के माध्यम से ऑड ईवन प्रणाली द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने राज्य के अधिकारियों, कलेक्टरों और आयुक्तों के साथ चर्चा के बाद गुजरात में तालाबंदी 4.0 के लिए रणनीति पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है। राज्य सरकार गरीब, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग लोगों के लिए चिंतित है। इस सब को ध्यान में रखते हुए, गुजरात की लॉकडाउन रणनीति तैयार की गई है। लॉकडाउन -4 गुजरात में कन्टेइन्मेन्ट जोन और नॉन- कन्टेइन्मेन्ट जोन के आधार पर लागू किया जाएगा। जिसमें आवश्यक वस्तुओं के अलावा किसी भी वस्तु को कंस्ट्रक्शन ज़ोन में अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि नॉन- कन्टेइन्मेन्ट क्षेत्र में, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रखी जा सकती हैं। राज्य भर के सभी क्षेत्रों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, अहमदाबाद को छोड़कर राज्य के सभी स्थानों पर एसटी बसें शुरू की जाएंगी। अहमदाबाद में एसटी बसों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, रेस्तोरेंट में होम डिलीवरी संभव होगी। साथ ही राज्य भर में दोपहिया वाहनों पर दोहरी सवारी करता है। चालक सहित दो लोगों को चार पहिया वाहन से छूट दी जाएगी। नई गाइडलाइन में सूरत के कपड़ा बाजार को छूट दी गई है। हीरा और कटलरी उद्योग 50% कर्मचारियों के साथ शुरू किया जा सकता स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, उद्यान, मॉल, सिनेमा, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए राज्य के दोनों क्षेत्रों में स्कूल बस सेवा बंद रहेगी। अहमदाबाद और सूरत को छोड़कर पूरे राज्य में ऑटो रिक्शा शुरू किए जाएंगे। एक रिक्शा में अधिकतम दो यात्रियों को रखा जा सकता है। राज्य सरकार ने 50 लोगों को शादी में शामिल होने और 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी है।
डायमंड फैक्ट्रियों को 50% कर्मचारियों के साथ शुरू किया जा सकता है। यह गाइडलाइन 31 मई तक लागू की जाएगी। बुजुर्गों के साथ-साथ बड़ों को भी मुख्यमंत्री ने घर पर रहने की अपील की।