केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. इसके मुताबिक, COVID-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है ।
नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एसओपी (SOP) जारी किया जाएगा।
लॉकडाउन को 31 अगस्त, 2020 तक नियंत्रण क्षेत्र में सख्ती से लागू किया जाएगा।
सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी संस्था को अभी भी अनुमति नहीं हैं। साथ ही, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे।
निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर अनुमति दी जाएगी – मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।