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कौन से गणमान्य व्यक्तियों को वाहन पर भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति है?

भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code Of India), 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची दी गयी है.

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भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज; भारत की जनता को एहसास दिलाता है कि वे एक संप्रभु देश के नागरिक है. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नही है. हमारे देश में केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही ऐसा करने की अनुमति है.

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राष्ट्रीय ध्वज को फहराने, उसका प्रतीक चिन्ह और नाम अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम (अपमान की रोकथाम),1971 के तहत लागू किये जाते हैं {The Emblems and Names (prevention of improper use) Act, 1950 and prevention of insults to National honour Act, 1971}. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 इस तरह से सभी कानूनों, निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास है.

भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code Of India), 2002  ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है, जो अपने मोटर कारों पर (जब भी जरुरत समझें) राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची बताई गयी है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं.

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क्या आप भारतीय झंडा संहिता,2002 के बारे में जानते हैं?

गणमान्य व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है; (Who can fly National Flag on the Car)

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 क्रम संख्या  गणमान्य व्यक्तियों के नाम
 1.  भारत के राष्ट्रपति
 2.  भारत के उपराष्ट्रपति
 3.  गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स
 4.  विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुख
 5.  प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री
 6.  संघ के राज्य मंत्री और उप मंत्री
 7.  राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अन्य कैबिनेट मंत्री
 8.  राज्य सरकार में राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप मंत्री
 9.  लोकसभा के अध्यक्ष
 10.  राज्य सभा के उपाध्यक्ष
 11.  लोक सभा के उपाध्यक्ष
 12.  राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष
 13.  राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष
 14.  राज्यों विधान परिषदों के उपाध्यक्ष
 15.  राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा के उपाध्यक्ष
 16.  भारत के मुख्य न्यायाधीश
 17.  सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
 18.  उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
 19.  उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

नोट: जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कार में यात्रा करता है, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कार के दाहिनी ओर लाया जाता है और विदेशी व्यक्ति के देश के ध्वज को कार के बाईं तरफ लगाया जाता है. यहाँ पर एक बात और रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज से हमारा मतलब प्लास्टिक के झंडों से नही है जो कि सड़क पर 5 रुपये में बिकते हैं.

ऊपर दी हई लिस्ट को पढने के बाद यह उम्मीद की जाती है कि अब आप समझ गए होंगे कि भारत में कौन-कौन से व्यक्तियों को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति है.

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