HomeNewsNationalडेटा प्रोटेक्शन बिल:अब नहीं होगा आपके निजी डेटा का गलत इस्तेमाल

डेटा प्रोटेक्शन बिल:अब नहीं होगा आपके निजी डेटा का गलत इस्तेमाल

मोदी सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को जारी किया

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* मोदी सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को जारी किया
* कंपनियों को लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल करने की भारी कीमत चुकानी होगी

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नइ दिल्ली: मोदी सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जारी कर दिया है। इसके कानून बनने के बाद कंपनियों को लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल करने की भारी कीमत चुकानी होगी। बिल के तहत ऐसा करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बिल का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना, भारत के बाहर डेटा ट्रांसफर की निगरानी करना और किसी डेटा उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करना है। आइए जानते हैं इस बिल की 10 बड़ी और अहम बातें।

इन 10 प्वाइंट्स में समझें बिल को
1.इस नए बिल के तहत डेटा के गलत इस्तेमाल पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने पर किसी कंपनी पर अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
2.ड्राफ्ट में कहा गया है कि जुर्माने की राशि प्रभावित यूजर्स की संख्या के आधार पर तय की जाएगी।
3.अगर कोई कंपनी जुर्माने के खिलाफ अपील करना चाहती है, तो वह अदालत में अपील कर सकती है।
4.ड्राफ्ट बिल से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियों को सरकार द्वारा मंजूर किए गए देशों में डेटा स्टोर करना होगा।
5.बिल में एक अहम बात यह है कि इस कानून के पास होने के बाद कंपनियां चीन में डेटा नहीं रख पाएंगी।
6.बिल के तहत, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन का अर्थ अनधिकृत डेटा प्रोसेसिंग होगा। यानी अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति के डेटा को अवैध रूप से एक्सेस करती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
7.किसी व्यक्ति के निजी डेटा से छेड़छाड़ या उसे नुकसान पहुंचाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
8.इसके अलावा डाटा के जरिए व्यक्ति की निजता से किसी तरह का समझौता होने पर सरकार कार्रवाई भी करेगी।
9.बिल के अनुसार, किसी कंपनी को ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को देश के बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति है जहां कानूनी अधिकार या दावे को लागू करने के लिए विशेष रूप से इसकी आवश्यकता होती है।
10.डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे के तहत, सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन करेगी, जो बिल के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।

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आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया था. केंद्रीय आईटी मंत्री ने सितंबर में कहा था कि सरकार अगले कुछ दिनों में डेटा प्रोटेक्शन बिल का नया ड्राफ्ट जारी करेगी।

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